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गलत UPI ID में भेज दिए पैसे? जानें कैसे ले सकते हैं रिफंड

यहां कुछ तरीके दिए गए हैं, जिनके जरिए आप UPI से अनजाने में किए गए ट्रांजेक्शन के लिए अपना मामला उठा सकते हैं। डिटेल में जानिए इनके बारे में...

Published By: Swati Jha

Published: Feb 06, 2023, 08:49 PM IST

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UPI ने इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदल दिया है। लोग अब आसानी से अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कभी भी सीधे बैंक अकाउन्ट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि UPI सिस्टम सेफ और सिक्योर है, कई बार लोग डिजिटल गेटवे पर एरर का सामना करते हैं। इनमें पैसे डेबिट होने के बाद ट्रांजेक्शन अटक जाना या UPI फ्रॉड का शिकार होना शामिल है। एक ऐसी ही समस्या गलत अकाउन्ट्स में पैसा भेजना भी है, जिसका ज्यादातर लोग सामना करते हैं।

दरअसल सभी सेफ्टी फीचर्स और निर्देशों के बावजूद, यूजर अक्सर रिसीवर के फोन नंबर या QR कोड की दोबारा जांचना को अनदेखा कर देते हैं और गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। यह समस्या भले ही आम है लेकिन डरावनी है। UPI ट्रांजेक्शन होने के बाद वापस नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ उपाय भी हैं।

UPI ऐप सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करें

RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, एक यूजर को पहले पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अनजाने ट्रांजेक्शन के मुद्दे की रिपोर्ट करनी चाहिए। GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं, जिसके जरिए आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के पास अपना सिस्टम है। आप अपनी समस्या को फ्लैग कर सकते हैं और रिफंड के लिए कह सकते हैं।

NPCI पोर्टल में शिकायत दर्ज करें

अगर UPI ऐप की कस्टमर्स सर्विस ज्यादा मदद नहीं करती है, तो आप NPCI पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए…

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  • NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट npci.org.in पर जाएं।
  • अब ‘What we do tab’ पर क्लिक करें
  • इसके बाद UPI पर टैप करें
  • अब Dispute Redressal Mechanism सलेक्ट करें
  • कम्प्लेंट सेक्शन के तहत, UPI ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ट्रांसफर किया अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट, ईमेल आईडी और
  • मोबाइल नंबर सहित अपने सभी ट्रांजेक्शन डिटेल भरें।
  • कम्प्लेंट के कारण में ‘Incorrectly transferred to another account’ चुनें।
  • अपनी शिकायत सबमिट करें।

बैंक से कॉन्टेक्ट करें

यदि आपकी शिकायत का अभी भी हल नहीं निकला है, तो आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक और उसके बाद बैंक (जहां एंड यूजर कस्टमर अपना अकाउंट रखता है) को अपनी शिकायत PSP ऐप/TPAP ऐप पर भेज सकते हैं।

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Author Name | Swati Jha

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