Written By Manisha
Published By: Manisha | Published: Jan 31, 2024, 08:00 PM (IST)
Reserve Bank of India (RBI) ने आज 31 जनवरी 2024 बुधवार को भारत की दिग्गज ऑनलाइन पेमेंट कंपनी Paytm को तगड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) पर नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि, यह नया आदेश 29 फरवरी से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ कोई नया ग्राहक जुड़ नहीं सकेगा। बता दें, पीपीबीएल पेटीएम की बैंकिंग सेवा देने वाली कंपनी है। और पढें: Bharat Taxi में Paytm से झटपट UPI पेमेंट शुरू, Uber-Ola को मिलेगी कड़ी टक्कर
RBI ने आज अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कंपनी किसी नए ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट या फिर फास्टटैग टॉप-अप आदि को स्वीकार नहीं कर सकेगी। और पढें: मार्च 2026 के बाद से ATM से नहीं निकलेंगे 500 रुपये के नोट? यहां जानें Viral पोस्ट की पूरी सच्चाई
Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/bswaWHSxtk
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— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 31, 2024
RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत एक्शन लिया है, जिसकी जानकारी X पोस्ट के जरिए दी गई है। रिपोर्ट्स की मानें, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर किए गए ऑडिट और बाहरी ऑडिट्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में गैल अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी को लेकर चिंजा जताई गई है। कहा जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था, जिसके चलते RBI को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Paytm पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वह अपने पेटीएम बैंक सेविंग, करंट अकाउंट में रखे पैसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। नए नियम के तहत केवल नए ट्रांसजेक्शन व जमा पर रोक लगाई गई है।
हालांकि, गौर करने वाली बात यह भी है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक भी पेटीएम बैंक अकाउंट में नई राशि जमा नहीं करा सकेंगे। ग्राहक अपने अकाउंट, वॉलेट, प्रीपेड, फास्टैग व कार्ड में किसी तरह का डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे।