
Aadhaar-PAN Link करने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन अब 30 जून 2023 कर दी गई है। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, वो अब 30 जून 2023 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकेंगे। 30 जून 2023 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा यानी वो किसी काम का नहीं रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह डेडलाइन पहले 31 मार्च 2023 तक थी।
जी हां, आपको आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने के लिए चार्ज देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी किए गए CBDT सर्कुलर 370142/14/22-TPL के मुताबिक, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 से पहले PAN कार्ड अलॉट किया गया है उनके लिए आधार नंबर को PAN से लिंक करना अनिवार्य है। 31 मार्च 2022 तक PAN और Aadhaar लिंक करना बिलकुल फ्री था।
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
(1/2) pic.twitter.com/EE9VEamJKh— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए 500 रुपये चार्ज देना पड़ता था। इसके बाद यानी 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का चार्ज लग रहा है। नई डेडलाइन में आधार और पैन लिंक करने के लिए चार्ज को नहीं बढ़ाया गया है यानी 30 जून 2023 तक इसे लिंक करने के लिए 1,000 रुपये ही देने होंगे। इसके बाद यानी 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।
Author Name | Harshit Harsh
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