
Written By Swati Jha
Published By: Swati Jha | Published: Feb 24, 2023, 06:51 PM (IST)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN को Aadhaar Card से जोड़ने के लिए फाइनल वार्निंग जारी की है। पब्लिक एडवाइजरी के अनुसार 31 मार्च, 2023 से पहले अगर आपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो Pan Card डिएक्टिवेट हो जाएगा। एक बार पैन के डिएक्टिवेट हो जाने के बाद, पैन होल्डर PAN से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि सभी Income Tax पेंडिंग रिटर्न भी रोक दिए जाएंगे। और पढें: PAN 2.0 के सभी सवालों के सटीक जवाब: क्या है PAN 2.0?
PAN और Aadhaar को जोड़ना सभी भारतीय नागरिकों (छूट की कटेगरी में आने वालों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है, “यह अनिवार्य है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक पैन को डिएक्टिवेट माना जाएगा।” और पढें: गुम हो गया है पैन कार्ड ? ऐसे करें ऑनलाइन डाउनलोड
जिन लोगों ने दोनों आईडी कार्ड्स को लिंक नहीं किया है वो incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर लिंकिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को 1000 रुपये की फीस देनी होगी।
इस बीच Pan Card की वैलिडिटी की जांच करना भी जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड सौंपे गए हैं या वह डुप्लीकेट पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार उस पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर देती है।
आप नीचे बताए जा रहे फॉर्मेट के मुताबिक 567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी अपने PAN Card की वैलिडिटी की जांच कर सकते हैं।
ध्यान रहे इनकम टैक्स नियमों का पालन करने, सही तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने और धोखाधड़ी या निजी जानकारी के दुरुपयोग से बचने के लिए Pan Card की वैलिडिटी की जांच करना जरूरी है।