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PhonePe पर नया 'Income Tax' पेमेंट फीचर हुआ लॉन्च, जानें कैसे करेगा काम

PhonePe ने PayMate की साझेदारी में नया 'Income Tax payment' फीचर अपने यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। यह नया फीचर टैक्सपेयर को फोनपे के जरिए टैक्स पेमेंट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है।

Published By: Manisha

Published: Jul 24, 2023, 04:52 PM IST

Phonepe

Story Highlights

  • PhonePe से होगा टैक्स भुगतान
  • यह सर्विस इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के लिए रोलआउट की गई है
  • PayMate की साझेदारी में आया नया फीचर

PhonePe के जरिए अब-तक आप छोटे-मोटे यूपीआई पेमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज व बिल पेमेंट करते थे, लेकिन अब आप इस ऐप के जरिए अपना टैक्स भी भर पाएंगे। जी हां, फोनपे ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ‘Income Tax payment’ फीचर लॉन्च कर दिया है। यह नया फीचर टैक्सपेयर को फोनपे के जरिए टैक्स पेमेंट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। यह सर्विस इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के लिए रोलआउट की गई है। कंपनी ने इस नए फीचर के लिए PayMate के साथ साझेदारी की है। बता दें, PayMate एक डिजिटल B2B पेमेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अगर आप भी टैक्सपेयर हैं और आपने भी अब-तक अपना टैक्स भुगतान नहीं किया है, तो फोनपे का यह फीचर आपका काम आसान करने आ गया है। इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

PhonePe ने PayMate की साझेदारी में नया ‘Income Tax payment’ फीचर अपने यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। फोनपे यूजर ऐप में जाकर UPI या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट के जरिए यूजर्स को 45 दिन तक का इंटरेस्ट-फ्री पीरियड मिलता है, जिसके साथ वह रिवॉर्ड प्वाइंट्स भी जीत सकते हैं। फोनपे के जरिए टैक्स भुगतान करने के बाद यूजर्स को Unique Transaction Reference (UTR) नंबर प्राप्त होगा।

ITR 2023 की आखिरी तारीख 31 जुलाई

असेसमेंट ईयर 2023-2024 की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में यदि आप टैक्सपेयर हैं, तो 31 जुलाई से पहले-पहले अपना आईटीआर जरूर भर लें।

आइए जानते हैं PhonePe के जरिए कैसे भरें अपना टैक्स

पहला स्टेप- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फोनपे ऐप ओपन करें।

दूसरा स्टेप- अब आपको फोनपे की होमस्क्रीन पर नया ‘Income tax’ का आइकन दिखाई देगा।

तीसरा स्टेप- अब आपके द्वारा भरे जाने वाले Type of Tax को सिलेक्ट करें।

चौथा स्टेप- इसके बाद असेसमेंट ईयर भरें।

पांचवा स्टेप- अब आपको अपनी पैन कार्ड डिटेल्स भरनी होगी।

छठा स्टेप- इसके बाद टैक्स चालान अमाउंट एंटर करें।

सातवां स्टेप- अब यूजर टैक्स अमाउंस को या तो यूपीआई से भर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए।

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आठवां स्टेप- पेमेंट के बाद अमाउंट आपके टैक्स पोर्टल पर क्रेडिट हो जाएगा।

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Author Name | Manisha

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