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MeitY ने बैन हुए लोन ऐप्स और वेबसाइट को दी 48 घंटे का अल्टीमेटम, दिखाने होंगे दस्तावेज

MeitY ने पिछले सप्ताह बैन हुए लोन ऐप्स और वेबसाइट को अपनी जेनुइनिटी साबित करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने पिछले शनिवार को 200 से ज्यादा लोन देने वाले ऐप्स और वेबसाइट को बैन किया है।

Published By: Harshit Harsh | Published: Feb 10, 2023, 09:50 AM (IST)

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Highlights

  • सरकार ने पिछले सप्ताह बैन हुए लोन ऐप्स और वेबसाइट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
  • MeitY ने IT Act 69A के उल्लंघन की वजह से इन ऐप्स और वेबसाइट पर कार्रवाई की है।
  • इन ऐप्स को 48 घंटे के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे।
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MeitY ने पिछले सप्ताह बैन हुए वेबसाइट और लोन ऐप्स को अपनी जेनुइनिटी साबित करने की मोहलत दी है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा बैन किए गए ऐप्स और वेबसाइट अब 48 घंटे के अंदर जेनुइनिटी साबित करके बैन हटाने की अपील कर सकेंगे। मंत्रालय से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। 2020 में भारत सरकार ने IT Act 69A के उल्लंघन की वजह से हजारों लोन ऐप्स बैन किए हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह करीब 232 ऐप्स बैन किए हैं, जिन्हें विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा था। news और पढें: सरकार ने बैन किए 14 ऐप्स, जम्मू और कश्मीर में फैला रहे थे आतंक

48 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट्स करें सबमिट

कोई भी ऐप या वेबसाइट अब बैन होने के 48 घंटों के अंदर अपनी जेनुइनिटी अगर साबित कर देंगे तो सरकार द्वारा लगाया गया बैन हट सकता है। पिछले साल कई लोन ऐप्स को बैन किया गया था, जिनमें से ज्यादातर चीन से ऑपरेट किए जा रहे थे और गैम्बलिंग समेत कई अनाधिकृत लोन की सुविधा प्रदान कर रहे थे। news और पढें: भारत सरकार का बड़ा कदम: 138 सट्टेबाज ऐप्स और 94 लोन ऐप्स पर लगा बैन, चीन से जुड़े थे तार

इन ऐप्स से लोन लेने वाले यूजर्स को मानसिक रूप से परेशान किया जाता था और लोन चुकाने का दबाब बनाया जाता था। यही नहीं, लोन के नाम पर इन ऐप्स से यूजर्स के साथ ठगी भी की जा रही थी। मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि किसी भी ऐप को क्यों बैन किया जाएगा, अगर वो सही यानी जेनुइन है ?

मनी लॉड्रिंग का आरोप

MeitY ने बैन किए जाने वाले ऐप्स और वेबसाइट के लिए नियम है कि अगर वो 48 घंटों के अंदर ऐप या वेबसाइट से संबंधित सही डॉक्यूमेंट्स मंत्रालय के पास सबमिट करा देते हैं तो उनपर से बैन हटाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने पिछले सप्ताह शनिवार को 138 बैटिंग और गेम्बलिंग वेबसाइट के साथ-साथ 94 लोन ऐप्स को बैन किया था। MeitY का कहना है कि इन वेबसाइट और ऐप्स के जरिए गैरकानूनी तरीके से मनी लॉड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म जैसी गतिविधियां की जा रही थी।

Indiabullshomeloans की वेबसाइट और ऐप LazyPay भी इन बैन हुई वेबसाइट और ऐप्स में शामिल है। यह विदेशी डट इन्वेस्टमेंट फर्म की एक इकाई के तौर पर भारत में काम कर रही थी। वहीं, वेबसाइट्स और ऐप्स ऐसे थे, जिनके जरिए जुआ खेला जाता था।