Written By Ashutosh Ojha
Published By: Ashutosh Ojha | Published: Dec 30, 2025, 12:07 PM (IST)
केंद्र सरकार ने PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह डेडलाइन Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने तय की है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस नियम का मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना और फर्जी PAN के इस्तेमाल को रोकना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग तय समय सीमा तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं करेंगे, उनका PAN इनऑपरेटिव (Inactive) माना जा सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिफंड पाना और बड़े वित्तीय काम करना मुश्किल हो सकता है।
PAN कार्ड एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इसका इस्तेमाल टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश और बड़े लेन-देन के लिए किया जाता है। वहीं Aadhaar कार्ड 12 अंकों की यूनिक पहचान है, जिसे UIDAI जारी करता है और यह बायोमेट्रिक व डेमोग्राफिक जानकारी पर आधारित होता है। सरकार चाहती है कि एक व्यक्ति की एक ही पहचान हो, ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके और एक यूनिफाइड पहचान सिस्टम बनाया जा सके। PAN और Aadhaar को लिंक करना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि टैक्स नियमों का अहम हिस्सा बन चुका है।
PAN–Aadhaar लिंक करना ज्यादातर लोगों के लिए ऑनलाइन बेहद आसान है। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद PAN नंबर, Aadhaar नंबर और Aadhaar के अनुसार नाम भरना होगा। फिर ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ पर क्लिक करके जरूरी शुल्क का पेमेंट करना होगा। मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके अलावा SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल से UIDPAN AadhaarNumber PANNumber लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होता है।
अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो PAN Inactive हो सकता है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी, रिफंड अटक सकता है और TDS ज्यादा कट सकता है। साथ ही बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी डील या बड़े लेन-देन में दिक्कत आ सकती है। लिंक करने से पहले यह जरूर जांच लें कि PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर बिल्कुल एक जैसे हों। छोटी सी गलती भी लिंकिंग फेल कर सकती है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते PAN–Aadhaar लिंक कर लें।