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SIM Card New Rule: सिम कार्ड खरीदने के लिए आया नया नियम, जानें हर डिटेल

SIM Card खरीदने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों की घोषणा की है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।

Edited By: Harshit Harsh | Published By: Harshit Harsh | Published: Aug 18, 2023, 12:25 PM (IST)

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SIM Card के जरिए साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। साइबर फ्रॉड के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बल्क में सिम कार्ड खरीदने पर पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर दी है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों दूरसंचार विभाग और कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर 67 हजार से ज्यादा सिम कार्ड डीलर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने बड़ा ऐक्शन करते हुए 50 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को भी ब्लॉक किया है और 10 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। news और पढें: DoT ने 5000 फर्जी SIM कार्ड किए बंद, आपराधिक गतिविधि में थे शामिल

पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए SIM Card डीलर्स का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। यही नहीं, सरकार ने बल्क में कनेक्शन जारी करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि सिम कार्ड डीलर्स को अब पुलिस वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होगी। सिम कार्ड डीलर्स का वेरिफिकेशन टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा करवाया जाएगा। जो कंपनी इसका उल्लंघन करती है, उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

इसके अलवाा केन्द्रीय मंत्री ने प्रिंटेड आधार कार्ड के मिसयूज को रोकने के लिए डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए प्रिंटेड आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन करना होगा। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस समय देश में 10 लाख सिम कार्ड डीलर्स मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सरकार पर्याप्त समय देगी। इसके अलावा सिम कार्ड को बंद करने के नियमों में बदलाव हुआ है। आइए, जानते हैं नए नियमों के बारे में…

SIM Card New Rule

  • सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड अब मैंडेटरी नहीं रह गया है। इसका मतलब है कि आप बिना आधार कार्ड का इस्तेमाल किए भी सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके लिए आप दूसरे आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि का इस्तेमाल कर सकेंगे।
  • इसके अलावा आधार e-KYC के लिए थंब इंप्रेशन के साथ-साथ IRIS बेस्ड यानी आंखों की पुतलियों पर आधारित बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी मंजूरी मिली है।
  • अगर, किसी यूजर सिम कार्ड यानी मोबाइल नंबर बंद होने के 90 दिनों तक किसी दूसरे यूजर को आवंटित यानी जारी नहीं किया जाएगा। किसी यूजर को सिम कार्ड स्वैप करने के लिए पूरे KYC प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। नए सिम कार्ड से 24 घंटे तक न तो आउटगोइंग कॉल की जा सकेगी और न कोई इनकमिंग मैसेज मिलेगा। इसकी वजह से SIM Swap Fraud पर लगाम लगाया जा सकेगा।
  • प्वाइंट ऑफ सेल यानी सिम कार्ड डीलर्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा किया जाएगा।
    जिस भी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) के जरिए फर्जी सिम कार्ड जारी किया जाएगा और इस तरह की गैर-कानूनी एक्टिविटी में संलिप्ता मिलेगी तो उसे टर्मिनेट और 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
  • मौजूदा सिम कार्ड डीलर्स यानी प्वाइंट ऑफ सेल को अगले 12 महीनों तक नए लाइसेंसी प्रक्रिया के तहत रजिस्टर करवाया जाएगा।