
New Sim Card Rule: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने हाल ही में सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया था, जो आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में 10 से कम दिन लगेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सिम स्वैप और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों से बचाना है।
ट्राई ने देश में हो रहे फ्रॉड को कम करने के लिए मार्च में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम में बदलाव करने का ऐलान किया था। इस अपडेशन के बाद अब सिम चोरी होने या फिर डैमेज होने पर नई सिम के लिए 10 की बजाय 7 दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही सिम को पोर्ट कराया जा सकेगा।
दूसरे नेटवर्क पर नंबर पोर्ट कराने के लिए यूजर्स को सबसे पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए यूजर्स को आधार कार्ड, एड्रेस सर्टिफिकेट और पहचान पत्र जैसी अहम जानकारी प्रूफ के तौर पर देनी होगी। साथ ही, बायोमेट्रिक विरेफिकेशन भी कराना होगा। इसके यूजर्स को एक OTP मिलेगा, जिसका उपयोग पोर्टेबिलिटी के दौरान किया जाएगा। इसके बाद नंबर पोर्ट हो जाएगा।
Press Release No. 35/2024 regarding Press Release on implementation of the Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth Amendment) Regulations, 2024 w.e.f. 00:00:00 hours of 01.07.2024https://t.co/x2AEuwjne0
— TRAI (@TRAI) June 28, 2024
ट्राई का कहना है कि नए नियम को लागू करने के लिए मकसद साइबर ठगी को जड़ से खत्म करना है। इस नियम से लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलेगी। वे कभी अपराधियों के शिकार नहीं बन पाएंगे।
ट्राई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सिम कार्ड स्वैप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि आप अपना मौजूदा सिम कार्ड खो देते हैं या कहीं गिरा देते हैं, तो आपका मोबाइल ऑपरेटर उसी नंबर पर नया सिम कार्ड जारी कर देता है। अब आपका ऑपरेटर आपसे नंबर से जुड़े केवाईसी दस्तावेज मांग सकता है।
टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमें व्हाट्सऐप चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और X, पर फॉलो करें।Author Name | Ajay Verma
Select Language