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GST Council का बड़ा फैसला, ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया 28 प्रतिशत का टैक्स

GST काउंसिल ने मंगलवार को हुई 50वीं मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग, कसिनो आदि पर बड़ा टैक्स लगाने का फैसला किया है। पिछले साल भी काउंसिल ने इस पर दी जाने वाली छूट पर विचार करने का फैसला किया था।

Published By: Harshit Harsh | Published: Jul 12, 2023, 08:45 AM (IST)

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केन्द्र सरकार ने 50वीं GST काउंसिल मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हार्स रेसिंग आदि पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कसिनो आदि में खर्च की गई राशि के फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इससे पहले जून 2022 में हुई मीटिंग में भी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, रेसिंग आदि को प्रीमियम GST के दायरे में लाने पर चर्चा की थी। मंगलवार को हुई मीटिंग में सरकार ने फिर से इन पर चर्चा की और यह बड़ा फैसला लिया है।

GoM (मिनिस्टर के ग्रुप) ने 50वीं GST काउंसिल की मीटिंग में यह रेकोमेंड किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, रेसिंग और कसिनो आदि में किए जाने वाले खर्चे पर किसी भी तरह की छूट नहीं देनी चाहिए। इन गतिविधियों के लिए फुल-फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाना चाहिए। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार के इस कदम का गेमिंग सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव

ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली कमाई में भारी इजाफा देखने को मिला है। PUBG Mobile, BGMI, Free Fire, Rummy Circle जैसे ऑनलाइन गेम्स काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। प्लेयर्स इन गेम में रैंकिंग बढ़ाने के लिए इन-गेम आइटम्स और करेंसी खरीदते हैं, जिसके लिए वो रियल मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार का यह कदम इस सेक्टर के जरिए होने वाली कमाई के जरिए रेवेन्यू जेनरेट करेगा, जिसका इस्तेमाल सेक्टर के ग्रोथ में किया जा सकता है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां पहले भी Google के रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल से परेशान चल रही थी। अब सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स इंडस्ट्री पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कम हुआ टैक्स

इससे संबंधित अन्य खबरों में सरकार ने पिछले महीने के आखिर में कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर GST कम किया है। खास तौर पर घर में इस्तेमाल होने वाले आइटम पर लगने वाले टैक्स को 31 प्रतिशत से कम करके 12 और 8 प्रतिशत तक कर दिया है। टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत अन्य हाउसहोल्ड आइटम पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है। यूजर्स अब इन आइटम्स को सस्ते में खरीद सकेंगे।