Netflix, Hotstar, Prime Video जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को राहत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला!

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन ऐप्स को नए टेलीकॉम बिल में रेगुलेट नहीं किया जाएगा।

Published By: harshit harsh | Published: Sep 19, 2023, 03:19 PM (IST)

हाइलाइट

  • सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स को राहत दिया है।
  • Netflix, Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स को नए टेलीकॉम बिल में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • सरकार टेलीग्राफ ऐक्ट की परिभाषा नहीं बदलेगी।

Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video जैसे OTT प्लेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम बिल से इन प्लेयर्स,ऐप्स आदि को रेगुलेट करने वाले प्रावधान को हटा लिया है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger जैसे इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स को भी राहत मिली है। टेलीकॉम कंपनियां इन ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार पर दबाब बना रहीं थी। दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ ऐक्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहती है। DoT का मानना है कि इसमें OTT की नई परिभाषा की जरूरत नहीं है। और पढें: Dhurandhar 2 OTT Release: Netflix पर नहीं बल्कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म!

ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक, DoT के एक अधिकारी का कहना है कि फिलहाल OTT को रेगुलेट करने की मंशा नहीं है। भारतीय टेलीग्राफ ऐक्ट में टेलीग्राफ की परिभाषा अपने आप पर्याप्त है। इसमें OTT को अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। भारतीय टेलीग्राफ ऐक्ट के मुताबिक, टेलीग्राफ का मतलब कोई अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट, मटीरियल जिसके जरिए साइन, सिग्नल, लिखित, फोटो और साउंड या इंटेलिजेंस, विजुअल या अन्य इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आइटम है। और पढें: Dhurandhar 2 OTT रिलीज से पहले, Netflix पर जरूर देख डालें ये स्पाई-एक्शन-थ्रिलर फिल्में

MeitY ने दिया सुझाव

नए टेलीकॉम बिल में टेलीग्राफ का नाम बदला जाना था, जिसकी वजह से इसका मतलब भी बदल जाता। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस नए टेलीकॉम बिल को पेश करने वाली है। इस बिल का ड्राफ्ट पूरा कर लिया गया है। पहले आई रिपोर्ट में MeitY ने OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का सुझाव दिया था। MeitY ने ब्रॉडकास्टिंग ऐप्स जैसे कि Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Zee5, JioCinema, SonyLIV के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) को नोडल ऑथिरिटी के तौर पर काम करने का सुझाव दिया था। और पढें: Netflix पर हिंदी में देखें ये 5 K-Drama, रोमांस-सस्पेंस-थ्रिलर का मिलेगा जबरदस्त डोज

हालांकि, MeitY जल्द Digital India Act लाने की तैयारी में है। इस ऐक्ट में OTT ऐप्स को रेगुलेट करने का प्रावधान दिया जा सकता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कॉन्टेंट्स पर नजर रखने के लिए MIB को नोडल बॉडी बनाया जा सकता है। टेलीकॉम बिल में OTT प्लेयर्स को रेगुलेट नहीं करने से इन प्लेटफॉर्म्स को राहत मिल सकती है।

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