EPFO का बड़ा अपडेट, अब UAN से मिनटों में ऐसे हटेगी गलत Member ID
EPFO ने अपने करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब UAN से जुड़े गलत या डुप्लीकेट Member ID को घर बैठे ऑनलाइन हटाया जा सकेगा। इससे PF Transfer, Withdrawal और Service History से जुड़ी परेशानियां कम होंगी। आइए जानते हैं...
Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 27, 2026, 12:16 PM (IST)
Employees Provident Fund Organisation यानी EPFO ने अपने करोड़ों मेंबर्स को बड़ी राहत दी है। अब EPFO मेंबर अपने Universal Account Number (UAN) से जुड़े गलत Member ID को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आसानी से हटवा सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ उन Member ID के लिए थी, जिनमें PF का कोई पैसा जमा नहीं हुआ था। अब EPFO ने नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के तहत ऐसे गलत Member ID भी हटाए जा सकेंगे, जिनमें थोड़ा PF जमा हो चुका है। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, जिनके UAN में नौकरी बदलने, एक से ज्यादा कंपनियों में काम करने या रिकॉर्ड में गलती होने की वजह से गलत या डुप्लीकेट Member ID जुड़ गई थी। गलत Member ID जुड़ने से PF ट्रांसफर, पैसा निकालने और नौकरी की सर्विस हिस्ट्री देखने में दिक्कत होती थी। अब नई सुविधा से इन परेशानियों को आसानी से दूर किया जा सकेगा।
गलत Member ID हटाने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी?
Employees' Provident Fund Organisation के मुताबिक, गलत Member ID हटाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और OTP के जरिए होगी। इसके लिए मेंबर के पास एक्टिव UAN, उसका पासवर्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा PAN और Aadhaar का UAN से लिंक होना भी जरूरी है, ताकि पहचान जांचने में कोई परेशानी न हो। EPFO ने बताया है कि कुछ मामलों में Member ID हटाने की अनुमति नहीं मिलेगी, जैसे अगर उस Member ID में 6 बार से ज्यादा PF जमा हो चुका है या उस पर पहले से कोई PF क्लेम चल रहा है, पूरा हो चुका है या पेंडिंग है। साथ ही अगर उस Member ID पर ECR (Electronic Challan-cum-Return) फाइल किया गया है, तो सिस्टम एरर दिखा सकता है और आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन De-Link प्रक्रिया कैसे पूरी करनी होगी?
- गलत Member ID हटाने के लिए मेंबर को EPFO के Unified Portal पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज कर Verification पूरा करना होगा।
- इसके बाद 'View' टैब में जाकर Service History’ ऑप्शन चुनना होगा।
- यहां मेंबर को अपनी सभी सर्विस रिकॉर्ड दिखाई देंगे।
- जिस Member ID को हटाना है, उसके सामने दिए गए De-Link’ बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर कारण बताकर जरूरी सहमति देनी होगी।
- इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक और OTP आएगा।
- OTP Verification होने के बाद आवेदन सबमिट हो जाएगा।
- अगर संबंधित Member ID पर दो बार तक ही पैसा जमा हुआ है, तो नियोक्ता की मंजूरी के बाद वह ID UAN से हट जाएगी और सर्विस हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगी।
किन मामलों में और जांच होगी?
EPFO ने बताया कि कुछ मामलों में Member ID हटाने की रिक्वेस्ट जांच के लिए Regional Office भेजी जाएगी। अगर कंपनी (Employer) आवेदन को रिजेक्ट कर देती है, 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं देती या उस Member ID में 2 से ज्यादा लेकिन 6 से कम बार PF जमा हुआ है, तो मामला कंप्लायंस अधिकारी के पास जाएगा। इसके बाद Section Supervisor और फिर Regional Provident Fund Commissioner (RPFC) पूरे मामले की जांच करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड देखने के बाद RPFC अंतिम फैसला करेगा कि Member ID हटाई जाएगी या नहीं। EPFO का कहना है कि इस नई सुविधा से कर्मचारियों को अपना PF रिकॉर्ड सही रखने में मदद मिलेगी और भविष्य में PF Transfer, Withdrawal और Service History से जुड़ी परेशानियां कम होंगी।
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