AI का गलत इस्तेमाल पहुंचाएगा जेल, भूलकर भी न करें यह काम

AI के गलत इस्तेमाल का नया मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के पालघर में दो युवकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर का इस्तेमाल करके लड़कियों और महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल किए हैं।

Published By: harshit harsh | Published: Aug 25, 2023, 02:08 PM (IST) | Edited: Aug 25, 2023, 02:13 PM (IST)

हाइलाइट

  • AI का गलत इस्तेमाल आपको जेल पहुंचा सकता है।
  • IT Act में इसके मिसयूज को लेकर कई सख्त प्रावधान दिए गए हैं।
  • सोशल मीडिया पर की गई यह गलती आप पर भारी पड़ सकती है।

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां एक तरफ हमें कई काम करने में मदद करता है, वहीं इसके दुरुपयोग से हमें कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पालघर जिले से आया है, जहां AI का इस्तेमाल करके लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया गया है। इस मामले में पुलिश अफसर के दो बेटों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़के महिलाओं और लड़कियों के फोटोज और वीडियो को AI का इस्तेमाल करके अश्लील बनाते थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे थे। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो आरोपी लड़कों ने उनके साथ मार-पीट भी की। और पढें: WhatsApp पर AI Agent इस्तेमाल करना अब पड़ेगा महंगा, 1 अगस्त से बदलेगा चार्ज, बिजनेस यूजर्स पर पड़ेगा असर

करेंगे ये काम तो होगी जेल?

हालांकि, यह पहला मामला नहीं है, जब सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटोज और वीडियोज शेयर किए गए हों। इन दिनों ऐप स्टोर और वेबसाइट्स पर ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं, जो किसी फोटो और वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेस का इस्तेमाल करके उसे अश्लील बना सकते हैं। कई बार आप इन ऐप्स के ऐड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट और वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इन अश्लील गतिविधियों के लिए कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है और ऐसे कई मामलों में कई तरह की कानूनी धाराएं लग सकती है और दोषी को जेल भी हो सकती है। और पढें: चीन की कंपनी ने बनाया इंसानों जैसा Robot, समझेगा आपकी भावनाएं भी, Emotional AI से होगा लैस

IT Act की धारा 67 के तहत अगर इंटरनेट पर किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक या अश्लील वीडियो पोस्ट किया जाता है, तो इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आईटी एक्ट के तहत दोषी पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, उस पर मानहानि का भी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। पालघर वाले मामले ने पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ POCSO की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि इनमें कई लड़कियां नाबालिग थीं। और पढें: Anthropic ने अपना नया AI मॉडल किया पेश, Claude Sonnet 5 करेगा इंसानों जैसा काम

कैसे बचें और क्या करें?

  • अगर आपके साथ भविष्य में कभी ऐसा होता है, तो आप इसकी शिकायत तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम विंग में करें।
  • इसके अलावा सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करने से पहले सावधानी बरतें। उसे चेक करे लें कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता है?
  • आप अपनी किसी फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जिसे आपने अपलोड नहीं की है, तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। Facebook और Instagram में आपको फोटो और पोस्ट को रिपोर्ट करने का विकल्प मिलता है।

टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमें व्हाट्सऐप चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और X, पर फॉलो करें।