Aadhaar card अपडेट के नियम बदल गए, नाम-पता बदलने के लिए अब नहीं होगी टेंशन

आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या रिश्ते से जुड़ी जानकारी अपडेट करना अब पहले से आसान हो गया है। UIDAI ने नए नियम लागू किए हैं, जिनमें 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है, साथ ही बच्चों और विदेशी नागरिकों के आधार नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 14, 2026, 04:14 PM (IST)

UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Aadhaar First Amendment Regulations 2026 के तहत अब नाम, पता, जन्मतिथि और रिश्ते से जुड़ी जानकारी अपडेट करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। नए नियमों में 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है, जिससे लोगों को आधार अपडेट कराने में कम परेशानी होगी। इसके साथ ही बच्चों के आधार एनरोलमेंट और विदेशी नागरिकों के आधार वैलिडिटी नियमों को भी साफ तौर पर तय किया गया है। और पढें: 1 मिनट में ऐसे घर बैठे ढूंढें Google Maps और MapmyIndia से नजदीकी Aadhaar Card, अब नहीं भटकना पड़ेगा

आधार अपडेट के लिए अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे?

  • Passport
  • e-Voter ID
  • Voter ID card
  • e-Ration card
  • Ration card
  • Driving licence
  • Bank passbook
  • Bank statement
  • Insurance policy
  • Pension payment order
  • Pensioner photo ID card
  • Freedom fighter photo ID card
  • CGHS card
  • ECHS card
  • ESIC card
  • Utility bills
  • Registered rent agreement
  • Marriage certificate
  • Divorce decree
  • Educational certificates
  • Marksheets
  • NREGA job card
  • Kisan photo passbook
  • Government-issued service ID card
  • PSU employee ID card
  • Statutory body ID card
  • Regulatory body ID card
  • Prisoner ID documents
  • Shelter home certificates
  • UIDAI standard certificate formats
  • Birth certificate
  • Gazette notification for name change
  • Transgender ID card/certificate
  • Guardianship documents under legal acts

ये सब डॉक्यूमेंट आधार अपडेट के लिए मान्य होंगे। UIDAI ने साफ किया है कि अलग-अलग डॉक्यूमेंट अलग-अलग कामों के लिए मान्य होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट सिर्फ एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे, जबकि कुछ पहचान और जन्मतिथि दोनों के लिए मान्य होंगे। इनमें पासपोर्ट को सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना गया है क्योंकि यह पहचान, पता, जन्मतिथि और रिश्ते चारों के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और पढें: आधार कार्ड अपडेट कराना है? रुक जाइए, 1 नवंबर से बदल रहे हैं नियम, होंगे ये बदलाव

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर UIDAI ने क्या सख्ती की है?

UIDAI ने आधार अपडेट के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे, वे सही, वैध और एक्सपायर नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्हें जारी करने वाली संस्था से जांचा भी जाएगा। पहचान के डॉक्यूमेंट में आपका नाम और फोटो होना जरूरी है। अगर रिश्ते का प्रमाण देना है, तो उसमें परिवार के मुखिया और आवेदन करने वाले दोनों के नाम होने चाहिए। UIDAI ने साफ कहा है कि आधार में वही नाम और जन्मतिथि अपडेट होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखी होगी। कोई अलग बदलाव या एडिट मान्य नहीं होगा। इससे फर्जी कागजों और गलत जानकारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

बच्चों और विदेशी नागरिकों के लिए क्या बदले आधार के नियम?

  • पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी डॉक्यूमेंट होगा और Head of Family आधारित एनरोलमेंट प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • वहीं 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी परिवार आधारित एनरोलमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • इसके अलावा OCI कार्डधारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों तथा भारत में लंबे समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आधार वैधता अवधि तय कर दी गई है।
  • नए नियमों के अनुसार OCI कार्डधारकों और नेपाल-भूटान नागरिकों का आधार 10 साल तक वैध रहेगा, जबकि बाकी विदेशी नागरिकों के लिए आधार की वैधता उनके वीजा या FRRO परमिट की अवधि के अनुसार तय होगी।

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