Written By Harshit Harsh
Edited By: Harshit Harsh | Published By: Harshit Harsh | Published: Aug 07, 2023, 06:17 PM (IST)
Digital Personal Data Protection Bill 2023 लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल में भारतीय यूजर्स के निजी डेटा के गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपये तक अधिकतम जुर्माना लग सकता है। मोदी सरकार ने इस बिल को सबसे पहले दिसंबर 2019 में पेश किया था, जिसे 2021 में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी ने रिव्यू किया और सरकार को इसका रिवाइज्ड वर्जन लाने के लिए कहा था। इस बिल के रिवाइज्ड वर्जन को केन्द्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विणी वैष्णव ने 3 अगस्त को पेश किया था। विपक्ष ने इसे स्क्रूटनी के लिए स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजने के लिए कहा था। मोदी सरकार का यह निजी डेटा सुरक्षा बिल एक सामान्य बिल की तरह लोकसभा में पास हो गया है। और पढें: Digital Personal Data Protection Bill बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली मंजूरी
इस बिल में भारत के आम नागरिक के निजी डिजिटल डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। इस बिल को जस्टिस बी एन कृष्णा की अगुवाई वाली एक स्पेशल एक्सपर्ट कमिटी ने ड्राफ्ट किया है। इसमें निजी डेटा शेयरिंग, उसकी सुरक्षा और स्टोरेज के बारे में कंपनियों और संस्थानों को पारदर्शी रहने का प्रावधान शामिल है। इसे 2017 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें अन्य मौलिक अधिकार की तरह राइट टू प्रिवेसी को भी नागरिक का मौलिक अधिकार मानने के लिए कहा गया था। इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय साइबर नियम के स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखा गया है। और पढें: Digital Personal Data Protection Bill 2023 राज्यसभा में हुआ पास, जानें क्या है इस बिल में खास