
Twitter fined by HC in India: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एलन मस्क की माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी Twitter पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले साल सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्विटर की अपील खारिज की और कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने बताया कि कंपनी भारत के नए IT Rules 2021 के आधार पर सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस का जबाब देने में असमर्थ रही।
केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की अपील को खारिज कर दिया है। MeitY ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को IT Act 2000 के सेक्शन 69(A) के तहत कई ट्विटर अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। केन्द्रीय राज्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि ट्विटर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है और इस आदेश के खिलाफ ट्विटर के पीटिशन को रद्द कर दिया है।
All platforms hv to be in compliance with Indian law n @Twitter under @jack repeatedly refused to do so. In response to @GoI_MeitY ‘s notice for non-compliance they approached Karnataka High Court n judgement 👇🏻
✅Karnataka High Court has dismissed the petition filed by…
— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) June 30, 2023
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्विटर ने सरकार द्वारा भेजे गए किसी नोटिस का जबाब नहीं दिया है और जबाब नहीं देने का कोई कारण भी नहीं बताया है। एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदे जाने से पहले कंपनी ने सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
ट्विटर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ ट्वीट्स और अकाउंट्स को डिलीट करना चाहती है, जिनमें से कुछ ट्वीट्स किसी राजनैतिक पार्टी के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किए गए थे।
कुछ दिन पहले ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने एक चैनल पर दिए गए वीडियो इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। यह मामला 2021 में हुए किसान आंदोलन से संबंधित था। हालांकि, ट्विटर ने अब भारत सरकार के आदेश को मानने को तैयार हो गया है।
पिछले दिनों पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के बाद कंपनी के नए मालिक एलन मस्क ने साफ किया है कि ट्विटर हर देश के सरकार और वहां के नियमों के दायरे में रहते हुए लोगों को अपनी बात रखने की आजादी देगा। इसके अलावा ट्विटर को नॉन-कम्पलायेंस का भी नोटिस मिला था, जिसे नहीं मानने पर 7 साल की जेल और अनलिमिटेड जुर्माना लगाया जा सकता है।
टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमें व्हाट्सऐप चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और X, पर फॉलो करें।Author Name | Harshit Harsh
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