नया टेलीकॉम बिल: करेंगे यह काम तो 3 साल की जेल, 2 करोड़ का जुर्माना

December 21, 2023

Harshit Harsh

इसमें फोन टैपिंग को लेकर गैरकानूनी तरीके से डेटा ट्रांसफर आदि के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

सरकार ने लोकसभा में नया टेलीकॉम बिल पेश किया है। यह बिल अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा।

इसके अलावा यह नया टेलीकॉम बिल दो और पुराने नियम को खत्म कर देगा।

सरकार ने इस बिल को मौजूदा परिस्थिति और भविष्य की टेलीकॉम सेवाओं को देखते हुए पेश किया है।

नए टेलीकॉम बिल में अवैध डेटा ट्रांसफर और टेलीकॉम नेटवर्क एक्सेस करने पर 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है।

इसके अलावा कोई ऐसा काम जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा उसे भी सजा होगी।

नए टेलीकॉम बिल में 3 साल की सजा के साथ-साथ 2 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इस बिल को लोकसभा में मनी बिल के तौर पर पेश किया गया है। लोकसभा में पास होने के बाद यह कानून का रुप ले लेगा।

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