इसके लिए incometax e-filling पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर दिए गए होम बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद लेफ्ट साइड में Quick Links सेक्शन में आ रहे Link Aadhaar Status पर क्लिक कर दें।
यहां आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में पैन और आधार नंबर डालें।
फिर राइट साइड में आ रहे View Link aadhaar Status पर क्लिक कर दें।
अब स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो होम पेज पर जाकर Link Aadhaar Card ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब मांगी जा रही जानकारी देकर दोनों कार्ड लिंक कर लें।
Sebi के अनुसार, यदि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे तो वे NSE या BSE में कोई लेनदेन शुरू नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आयकर विभाग (I-T Dept) 31 मार्च, 2023 के बाद करदाता के दो कार्ड लिंक नहीं होने पर आईटी रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे।