केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है।
सहारा इंडिया में पैसे निवेश करने वाले 4 करोड़ निवेशकों के खाते में यह पैसा रिफंड किया जाएगा।
सहकारिता मंत्रालय ने 17 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप कॉर्पोरेट सोसाइटीज के निवेशकों को पैसा लौटाने का आवेदन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-SEBI रिफंड अकाउंट से इन निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए कहा है।
सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ओपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) पोर्टल (https://cooperation.gov.in/) के जरिए लोगों का पैसा रिफंड किया जाएगा।
पहली किस्त में हर निवेशकों को अधिकतम 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। यह ट्रायल सफल होने पर बांकी के बचे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
शुरुआती फेज में करीब 1 करोड़ 7 लाख निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करके 10,000 रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए निवेशकों को अपनी जानकारियां जैसे कि बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
निवेशकों का मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर एक-दूसरे से लिंक होना अनिवार्य है, तभी उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
सफलतापूर्वक रजिस्टर करने वाले निवेशकों को सरकार 45 दिनों के अंदर पहली किस्त रिफंड करेगी। इसके बाद आगे उनके बचे हुए पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।