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Digital Personal Data Protection Bill 2023 संसद में हुआ पेश, आसान शब्दों मे जानें इसकी डिटेल

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में Digital Personal Data Protection Bill 2023 (DPDP) को पेश कर दिया है। इस बिल का उद्देश्य भारतीयों के निजी डेटा को सुरक्षा प्रदान करना है।

Published By: Manisha | Published: Aug 03, 2023, 05:17 PM (IST)

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Highlights

  • लोकसभा में पेश हुआ बिल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDP)
  • यूजर्स की निजी डेटा की सुरक्षा करेगा यह बिल
  • यूजर्स के डेटा का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों को भरना होगा जुर्माना
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Digital Personal Data Protection Bill 2023: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDP) को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में पेश किया। सरकार ने पिछले साल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (PDP) बिल वापस ले लिया था, जिसके बाद अब इस नए बिल को लाया गया है। सरकार का कहना है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य भारतीयों के निजी डेटा को सुरक्षा प्रदान करना है। news और पढें: Digital Personal Data Protection Bill बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके Digital Personal Data Protection Bill 2023 की जानकारी सार्वजनिक की। ट्वीट में उन्होंने बताया कि आज 3 अगस्त को संसद में DPDP बिल पेश कर दिया गया है। उन्होंने इस बिल को पीएम मोदी के Global Standard Cyber Laws for India विजन के लिए मील का पत्थर बताया। news और पढें: Digital Personal Data Protection Bill 2023 राज्यसभा में हुआ पास, जानें क्या है इस बिल में खास

राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो के जरिए इस बिल की जानकारी सरल शब्दों में साझा की है। वीडियो में चंद्रेशेखर ने कहा कि यह एक डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में मोदी सरकार Digital Personal Data Protection Bill 2023 नाम का बिल लेकर आई है। बिल की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस डिजिटल एरा में जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन लेते हैं, तो उसके लिए आपके डेटा का इस्तेमाल होता है।

हालांकि, कई बार सुनने में आ चुका है कि इस तरह की कई कंपनियां बिना यूजर्स की इजाजत लिए उनके डेटा को इकट्ठा करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में हो रहा है। इस वीडियो के दौरान उन्होंने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता को मौलिक अधिकार माना।

उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने की दिशा में काम करना शुरू किया। साल 2019 से 2021 के बीच इस बिल के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया और अब इसे संसद में पेश कर दिया गया है।

क्या है इस बिल के मुख्य बिंदु?

राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो में Digital Personal Data Protection Bill 2023 की जानकारी मुख्य बिंदुओं के जरिए दी। इस बिल का मुख्य बिंदु यह है कि कोई कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म बिना यूजर की इजाजत के उनके निजी डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

दूसरा- कोई कंपनी और प्लेटफॉर्म यूजर्स से ऐसा डेटा नहीं मांग सकता, जिसकी सर्विस वह यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है।

तीसरा- कोई कंपनी और प्लेटफॉर्म एक समयसीमा से ज्यादा यूजर्स के डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकती।

भरना होगा भारी जुर्माना

केंद्रीय मंत्री ने कहा अगर कंपनियां यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करके रखती हैं, तो वह उस डेटा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगी। अगर यूजर्स के डेटा का दुरुपयोग होता है, तो कंपनियों को इसके लिए भारी जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, अगर यूजर्स का स्टोर डेटा लीक होता है या फिर चोरी होता है, तो कंपनियों को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। अगर कंपनी ने डेटा चोरी या लीक की जानकारी छिपा कर रखी, तो वह भी इस बिल के तहत दोषी करार होंगे।